भोपाल । रियल एस्टेट के क्षेत्र में रेरा में अपंजीकृत, अपूर्ण या प्रगतिरत परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) द्वारा पुरस्कार योजना एक जनवरी 2019 से लागू की जा रही है। रेरा चेयरमेन अन्टोनी डिसा ने बताया कि पुरस्कार योजना के अंतर्गत यदि कोई प्रतिभागी रेरा में बिना किसी अपूर्ण परियोजना की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराता है, तो उसे एक हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेरा एक्ट के एक मई 2017 को लागू होने के बाद रियल एस्टेट के क्षेत्र में सभी तरह की अपूर्ण प्रगतिरत एवं नई परियोजनाओं, जिनमें रहवासी कॉलोनी, शॉपिंग काम्पलेक्स शामिल हैं, का रेरा में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य हो चुका है।