इंदौर । इंदौर सीए शाखा द्वारा आयकर अपील की ड्राμिटंग पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें इंदौर ब्रांच चेयरमैन के सीए अभय शर्मा ने बताया कि नए नियमों के अनुसार कमिश्नर अपील के केस की अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में 20 लाख के टैक्स इफेक्ट तथा अपीलेट ट्रिब्यूनल के आॅर्डर के खिलाफ 50 लाख से ज्यादा के टैक्स इफेक्ट होने पर ही विभाग अपीलेट ट्रिब्यूनल तथा हाईकोर्ट में क्रमश: अपील कर सकेगा। अपील के आॅर्डर की वैल्यू बढ़ गई है। 60 लाख के एडिशन यानि 20 लाख तक के टैक्स इफेक्ट की अपील यदि कमिश्नर अपील लेवल पर हल हो जाए तो कमिश्नर अपील का फैसला अंतिम फैसला होगा। करदाता असंतुष्ट तो करें अपील सेमिनार में सीए आशीष गोयल ने कहा कि इनकम टैक्स में स्क्रूटनी में दिए आदेश में की गई डिमांड से अगर करदाता असंतुष्ट हैं तो वह अपील में जा सकता है। प्रथम अपील कमिश्नर अपील्स के सामने आॅन लाइन फाइल होती है। करदाता को कोई नोटिस आता है और वह अगर उसका जवाब नहीं पेश कर लापरवाही करता है तो केस में एकपक्षीय कार्रवाई और पेनल्टी की संभावना रहती है, इसलिए आयकर विभाग के नोटिस को हल्के में नहीं लें।
सवालजवाबईमेल से होंगे
भविष्य में अपील की पेशी भी आॅनलाइन होगी, जिसमे सवाल-जवाब ई- मेल से किए जाएंगे। कर सलाहकारों को हिदायत दी गई कि पेशी में ऊपरी अदालतों के निर्णयों के मुकाबले केस के तथ्यों पर ज्यादा ध्यान दें और उन्हें सही तरीके से पेश करें। कार्यक्रम में संचालन वाइस चेयरमैन सीए पंकज शाह ने किया। इस अवसर पर सीए अतुल शर्मा, सीए हितेश मेहता, सीए चैतन्य माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में सीए मौजूद थे।