नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने वाले 124वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। विधि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद अब यह कानून बन जाएगा। संशोधन बिल 8 जनवरी को लोकसभा और अगले दिन 9 जनवरी को राज्यसभा में पास हुआ था। लोकसभा में इस बिल को 323 में से 323 और राज्यसभा में 172 में से 165 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया था। राज्यसभा में 8 घंटे और लोकसभा में करीब 5 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई थी।