जबलपुर । ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में पकडेÞ गये एक बीकॉम पांचवे सेमेस्टर के छात्र को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस मो. फहीम अनवर की एकलपीठ ने कहा कि ब्राउन शुगर की तस्करी एक गंभीर अपराध है, मात्र छात्र होने से जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। उक्त मत के साथ न्यायालय ने दायर जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह जमानत अर्जी खंडवा निवासी शादाब उर्फ शहदाब शेख की ओर से दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि खंडवा कोतवाली पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 6 नवंबर 18 को गिरμतार किया है, तभी से वह जेल में निरुद्ध है।
स्कूटी में ले जा रहा था
वहीं मामले में शासन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आरोपी शदाब को 6 नवंबर 18 की शाम को पुलिस ने शदाब व उसके दो अन्य साथियों को स्कूटी क्रमांक एमपी 12 एमक्यू 0593 के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के पास से ब्राउन शुगर की 30 छोटे पैकेट जो कि करीब 6 से 7 ग्राम थी, बरामद करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई थी। उक्त मामला गंभीर है, जिस पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। शासन की ओर से दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दायर जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में शासन की ओर से पैनल लॉयर मनोज कुशवाहा ने पक्ष रखा।