भोपाल। तेल कंपनियों द्वारा प्रदेश में नए पेट्रोल-डीजल आउटलेट्स खोलने की प्रक्रिया शुरू करने को मप्र पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका स्वीकार कर ली गई है और इस मामले में पहली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की गई। पेट्रोल पंप डीलर्स के कोर्ट जाने से नए पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया खटाई में पड़ सकती है। मप्र पेट्रोल- पंप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका में इंडियन आइल कार्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के कार्यकारी निदेशकों को पार्टी बनाया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि हम नए आउटलेट्स का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया है उसका सही पालन किया जाए। कंपनियों ने नए पंप के लिए जो प्रक्रिया अपनाई उसमें जमीन के मुताबिक पंप अलॉट करने का प्रावधान किया गया है जबकि आम लोगों की सुवधिा को ध्यान में रखकर आउटलेट्स अलॉट किए जाने चाहिए। एकसाथ बड़ी संख्या में पंप आवंटित करने से वर्तमान आउटलेट्स पर भी असर पड़ेगा, इसलिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बिहार डीलर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी याचिका
बिहार पेट्रोल-पंप डीलर्स एसोसिएशन इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। पीपुल्स समाचार में मप्र के डीलर्स के कोर्ट जाने की खबर प्रकाशित होने के बाद उन्होंने भी याचिका दायर करने का फैसला किया। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने पीपुल्स समाचार को बताया कि एसोएिशन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। बिहार में वर्तमान में 3052 पेट्रोल पंप हैं और 2700 नए आउटलेट्स खोलने के आवेदन बुलाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान के पेट्रोल पंप डीलर्स जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं।