नई दिल्ली। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में टीचर्स के लिए आरक्षित पदों में कटौती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्तियों में दिए जाने वाले आरक्षण में विभाग को यूनिट माना जाएगा न कि विश्वविद्यालय को। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसमें शिक्षकों की विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्ति में आरक्षण देने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति में एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विभागीय-वार लागू होगा, न कि विश्वविद्यालय स्तर पर।