नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को हुई। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। उन्हें जमानत 1 लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है। गौरतलब है कि लालू ने अपने वकील के जरिए नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा, मैं समन जारी होने पर हाजिर हुआ और अब मुझे हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी हिरासत उस वक्त नहीं मांगी गई जब जांच चल रही थी। सारे दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और ईडी ने किसी गवाह पर खतरा होने का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह 69 साल के हैं और अस्वस्थ हैं।
ईडी ने किया जमानत याचिका का विरोध
वहीं, ईडी ने लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनका अपराध देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित कर रहा है और देश की वित्तीय हालत के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर रहा है। ईडी ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा, महज इसलिए कि हमने जांच के दौरान आरोपियों को गिरμतार नहीं किया।